पिथौरा विकासखंड के 126 ग्राम पंचायत सहित सभी आश्रित ग्रामों में होगा 24 जून को ग्राम सभा का आयोजन - sanskar.live

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जून 18, 2026

पिथौरा विकासखंड के 126 ग्राम पंचायत सहित सभी आश्रित ग्रामों में होगा 24 जून को ग्राम सभा का आयोजन

 ग्राम सभा की बैठक में आपके गांव में आवास प्लस 2.0 प्रतिक्षा सूची का सार्वजनिक पठन किया जाएगा


पिथौरा संस्कार न्यूज़ गौरव चंद्राकर/ पिथौरा विकासखंड के 126 ग्राम पंचायत सहित सभी आश्रित ग्रामों में होगा ग्राम सभा का आयोजन सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभा का आयोजन होगा। इस बार की ग्राम सभा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार स्थायी प्रतिक्षा सूची मुख्य एजेंडा रहेगी। हर गांव के ग्राम पंचायत भवन में प्रतिक्षा सूची चस्पा की जायेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम सभाओं में जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा और निर्णय लेने के निर्देश दिए गये है, ग्राम सभा में सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतिक्षा सूची का सार्वजनिक वाचन और अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। ग्रामीणों से दावे-आपत्तियां लेकर उनका नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन मिलने के बाद अंतिम सूची आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी। ग्रामीण रोजगार और आजिविका को बढ़ावा देने के उदेश्य से विकसित भारत रोजगार एवं आजिविका मिशन ग्रामीण की जानकारी दी जावेगी। ताकि ग्रामीणों को केन्द्र सरकार की इस योजना का समय पर लाभ मिल सके। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कर ग्राम विकास के निर्णयों में जनसहभागिता बढ़ाने की अपील की है। सभी ग्रामीणों से अनुरोध है कि दिनांक 24 जून 2026 को अपने-अपने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले और अपने अधिकारों और गांव के विकास के प्रति जागरूक बने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 के सूची AI जनरेटेड है जिसमें अलग से नाम जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की राशि वसूली पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

निष्कासन एवं मापदंड 12 बिंदु निम्नलिखित हैं, जिनके आधार पर ग्राम सभा द्वारा परिवारों का सत्यापन किया जाना हैः

1. पक्के घर पक्की छत और / या पक्की दीवार वाले घरों में रहने वाले परिवार।

2. कमरों की संख्या दो से अधिक कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवार।

3. वाहन मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन के मालिक।

4. कृषि उपकरण: यंत्रीकृत (Mechanised) तीन या चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवार।

5. किसान क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा (Credit Limit) वाला किसान क्रेडिट

कार्ड (KCC) रखने वाले परिवार।

6. सरकारी नौकरी ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।

7. गैर-कृषि उद्यम: सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम (Non-agricultural enterprises) वाले परिवार।

8. आय सीमा: ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक कमाता हो।

9. आयकर (Income Tax): आयकर देने वाले परिवार।

10. व्यावसायिक कर (Professional Tax): व्यावसायिक कर देने वाले परिवार।

11. सिंचित भूमि: 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित (Irrigated) भूमि वाले परिवार।

12. असिंचित भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित (Unirrigated) भूमि वाले परिवार

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