दोषी सरपंच के खिलाफ पी एम ओ में शिकायत
45 दिनों के भीतर कार्यवाही करने हेतू पी एम ओ ने की प्रमुख सचिव को आदेश जारी
पिथौरा - पंचायत में भ्रष्टाचार की जड़ काफी गहरी है मामला किसी एक या दो पंचायत का नहीं है बल्कि पूरे जिले भर में ऐसे उदाहरण हैं पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जांच में कई लाख रुपये का अनियमितता पाए जाने के बाद भी सरपंच को पद से नहीं हटाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत, 45 दिनों के भीतर कार्यवाही करने हेतु पीएमओ ने की प्रमुख सचिव को आदेश जारी।
मिली जानकारी अनुसार पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत बुंदेली के सरपंच श्रीमती सुनीता दीवान के कार्यकाल में पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की जांच में भारी अनियमितता पाया गया जिसमें ₹ 8 लाख 16 हजार 85 रू का आर्थिक अनियमितता किया जाना पुष्टि होने के बाद भी सरपंच श्रीमती सुनीता दीवान आज भी पंचायत में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है । उक्त सरपंच को लोकहित में बने रहना स्वीकार्य नहीं है इस लिए सरपंच श्रीमती सुनीता दीवान को तत्काल पद से हटाने हेतु छत्तीसगढ़ सेवा के प्रधान संपादक चंद्रशेखर प्रभाकर ने दिनांक 27/07/2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी उक्त शिकायत को पीएमओ ने गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव पंचायत विभाग छत्तीसगढ़ शासन को 45 दिन के भीतर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । अब देखना यह है कि सरपंच को पद से पृथक कर कार्रवाई किया जाता है या नहीं ?
