अन्य राशन सामग्री प्रति माह अलग-अलग वितरित किया जाएगा
महासमुंद संस्कार न्यूज़ गौरव चंद्राकर/ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत पात्र राशनकार्डधारियों को अप्रैल से जून 2026 तक के खाद्यान्न वितरण हेतु संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देशित किया है।
जारी निर्देशानुसार अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को तीन माह का चावल एकमुश्त अप्रैल माह में वितरित किया जाएगा तथा सामान्य राशनकार्डधारियों को अप्रैल माह का आबंटन दिया जाएगा। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम को 31 मार्च 2026 तक समस्त उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त मात्रा में चावल भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं तथा 30 अप्रैल 2026 तक वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके साथ ही अन्य राशन सामग्री जैसे शक्कर, नमक एवं चना का भंडारण और वितरण स्टॉक उपलब्धता के अनुसार अप्रैल से जून के दौरान प्रति माह अलग-अलग किया जाएगा। सभी उचित मूल्य दुकानों में तीन माह के चावल वितरण की जानकारी प्रदर्शित करने तथा स्थानीय मीडिया और मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हितग्राहियों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रत्येक माह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा तथा वितरण की रसीद भी प्रदान की जाएगी। अप्रैल माह में चावल उत्सव का आयोजन कर निगरानी समिति की उपस्थिति में वितरण कराया जाएगा।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे खाद्य, राजस्व एवं सहकारिता विभाग के साथ समन्वय कर वितरण प्रक्रिया की नियमित निगरानी करें। साथ ही भंडारित खाद्यान्न की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार का दुरुपयोग या व्यपवर्तन न हो। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं पीडीएस नियंत्रण आदेश के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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