परीक्षा में धांधली करने पर मिलेगी कड़ी सजा 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान
*बागबाहरा ट्रैक सीजी गौरव चंद्राकर* /छत्तीसगढ़ विधानसभा में विष्णुदेव साय सरकार द्वारा भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनो (नकल) की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम विधेयक 2026 और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 को सर्व सम्मति से पारित किए जाने का स्वागत करते हुए, खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती अल्का चंद्राकर (स्वतन्त्र निदेशक इस्पात मंत्रालय भारत सरकार) ने प्रदेश की सुशासन सरकार के प्रति आभार प्रकट किये हैं।
श्रीमती अल्का चंद्राकर ने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य को संवारने एवं युवाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगी। राज्य में परीक्षा सम्बन्धी अनियमितताओं की रोकथाम सुनिश्चित होगी। जिससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। यह कानून छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं एवं विभागीय परीक्षाओं पर भी लागू रहेगी।
विधेयक की विस्तृत जानकारी देते हुए श्रीमती चंद्राकर ने आगे बताया कि इस कानून के माध्यम से परीक्षा माफियाओं के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। जिसमें परीक्षा माफियाओं के ऊपर पेपर लीक, नकल एवं तकनीकी धोखाधड़ी करने पर 3 से 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान की गयी है। अगर किसी समुह या गिरोह द्वारा संगठित अपराध की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना का कड़ा प्रावधान भी रहेगी। और उस दोषी संस्था या गिरोह की संपत्ति कुर्क या ज़ब्त करने के भी प्रावधान किए गए हैं।
इस नए कानून के माध्यम से प्रदेश मे छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की जाएगी, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगी।
श्रीमती चंद्राकर ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान पीएससी परीक्षाओं की भर्तियों में हुए घोटालों से प्रदेश के युवाओं के मन में एक भय का वातावरण बनी थी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा नए कानून बनाकर दूर करने का कार्य किए हैं। ताकि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में हमारे युवाओं का भी योगदान सुनिश्चित हो सके।
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March 21, 2026 at 05:24PM

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