पिथौरा संस्कार न्यूज़। गौरव चंद्राकर*/वन मंडलाधिकारी महासमुन्द मयंक पांडेय के निर्देशन में एवं संयुक्त वनमंडलाधिकारी पिथौरा यू.आर. बसंत के मार्गदर्शन में क्षेत्र में अवैध कटाई एवं परिवहन की रोकथाम में पेट्रोलिंग में निकले पिथौरा वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा सालिकराम डड़सेना अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सांकरा परिवृत्त के आर.बी.चीप वनक्षेत्र में एक 407 वाहन CG 04 JB 7897 से बहुमूल्य प्रजाति के खैर ईमारती लकड़ी का परिवहन करते पकड़ा गया है, जिस पर वन अपराध 20685/07 दिनांक 18.06.2025 जारी कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52(1), सहपठीत धारा 20(4), छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 की नियम 3 एवं 5 के तहत आरोपी वाहन चालक पिथौरा निवासी राजकुमार अग्रवाल के विरूद्ध प्रारंभिक कार्यवाही कर जप्त वाहन को राजसात हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। जप्त वाहन एवं वनोपज की कीमत लगभग 3 लाख रूपया आंकी गई है। ओडिसा क्षेत्र एवं आस-पास से लगातार खैर प्रजाति की अवैध निकासी की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनोपज नेपाल तक भेजे जाने की सूचना प्राप्त होना बताया गया है। जिस पर आज वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। ज्ञात हो कि खैर प्रजाति के बहुमूल्य वनोपज के अवैध परिवहन में स्थानीय कुछ सफेदपोस अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के संलिप्त होने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। प्रकरण की जांच में आगे तह तक जा कर कार्यवाही किया जावेगा। उक्त कार्यवाही में परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा सालिकराम डड़सेना तथा परिक्षेत्र सहायक सांकरा राजकुमार साहू, परिक्षेत्र सहायक पिथौरा ललीत पटेल, परिसर रक्षी सांकरा दीपक कुमार जेण्ड्रे, परिसर रक्षी सल्डीह सुदामा पालेश्वर, परिसर रक्षी बोईरडीह वनपाल दिनेश शर्मा, कोकिलकांत दिनकर, विरेन्द्र बंजारे, नरेन्द्र धु्रव, सुरक्षा श्रमिक रघुमणी ताण्डी, दयानिधी दीप, प्रहलाद भोई का विशेष सहयोग रहा।
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जून 18, 2025
पिथौरा वन विभाग ने खैर की लकड़ी की अवैध परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
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